रुद्रपुर :शस्त्र लाइसेंसधारक अब केवल दो शस्त्र ही रख पायेंगे । नवीनीकरण अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया ।
राजीव कुमार सक्सेना।
रुद्रपुर। शस्त्र लाइसेंसधारक केवल दो शस्त्र रख पायेंगे पूर्व से तीन शस्त्र लाईसेंस या तीन अंकित है तो संबंधित लाईसेंसधारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी आम्र्स डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाईसेंस निरस्त सरेंडर करना होगा।
जनपद उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार व उत्तराखंड शासन के संशोधित निर्देशानुसार शस्त्र लाइसेंसधारक केवल दो शस्त्र रख सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी लाईसेंसधारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाईसेंस या तीन अंकित है तो संबंधित लाईसेंसधारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी आम्र्स डीलर या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर शस्त्र लाईसेंस निरस्त सरेंडर करना होगा। उन्होंने बताया कि लाईसेंस की नवीनीकरण अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शस्त्र लाईसेंसधारक को नवीनीकरण से समय तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष का नवीनीकरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन करना होगा।
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