
एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराध गोष्टी आयोजित की । ये दिये दिशा निर्देश
राजीव कुमार सक्सेना।
उधम सिंह नगर : जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने सभी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी के साथ मई माह की अपराध गोष्टी व कोविड-19 की गाइडलाइनों का पालन किए जाने हेतु एक ऑनलाइन गोष्टी पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई ,अपराध गोष्ठी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर ,पुलिस अधीक्षक अपराध, पुलिस अधीक्षक काशीपुर व सभी क्षेत्राधिकारी/ थाना प्रभारी मौजूद रहे। बॉर्डर ड्यूटी पर लगे कर्मचारीगणों , प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सभी कर्मचारी डबल मास्क , फेस शिल्ड , सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तथा सभी सुरक्षा उपाय का प्रयोग करते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराएंगे। कहा की कोई भी अधिकारी व कर्मचारी गण समूह में खाना खाने ना जाए सर्वप्रथम अपने को सुरक्षित रखना है जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी सब की सुरक्षा कर पाएंगे। बॉर्डर से आने वाले बाहरी राज्यों के लोगों का आर टी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही प्रवेश कराएं व बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा से प्रवेश ना करें। खाद्य सामग्री या कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसीविर व अन्य जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। वर्तमान में चल रहा करोना संक्रमण धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है जिसके दृष्टिगत समस्त थानाध्यक्ष द्वारा अपने थाने में ग्रामीण चौकीदारों को निर्देशित किया जाए। उनके गांव में किसी भी प्रकार की संक्रमण की दशा में उनका चेकअप वह उन्हें उचित उपचार की व्यवस्था कराई जाए। यदि गांव में संक्रमण फैला हुआ है और लोग इलाज हेतु अस्पताल नहीं जा रहे हैं तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट मेरे माध्यम से सीएमएस को भेजी जाए।.कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाए व अनावश्यक घूम रहे लोगों का चालान किया जाए । कर्फ्यू के दौरान भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लघंन की स्थिति में सम्बन्धित विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulations 2020 ए Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
ऐसी विवेचना जिनमें 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान हो उन विवेचना में 41 क दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस तामील करा कर विवेचना का निस्तारण एक सप्ताह में करें। बल्वे की विवेचना का निस्तारण प्रत्येक दशा में 14 दिवस के भीतर कर लिया जाए।थाना क्षेत्र अंतर्गत हो रही अवैध कच्ची शराब व चोरी की घटनाओं में अंकुश लगाया जाए।कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी मुस्तैदी से की जाए लेकिन एक पहलू मानवता का भी रखा जाए। सभी क्षेत्राधिकारी विवेचको का सप्ताह में ओ आर ले जो विवेचक विवेचना में रुचि नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।साइबर से संबंधित अपराधों की विवेचना को समय से निस्तारित करें यदि गिरफ्तारी शेष हो तो तत्काल गिरफ्तारी कर विवेचना ओं का निस्तारण करें।
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