
नानकमत्ता ।सिंचाई विभाग ने दिये अतिक्रमणकारियो को नोटिस ,15 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी ।
सरकारी तालाब की कई एकड भूमि व नालों पर फैला हैं अतिक्रमण ।
नानकमत्ता । सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता उपखंड द्वितीय सितारगंज द्वारा नानकमत्ता के नहर पटरी की बाई तरफ सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए पक्के निर्माण अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेज कर 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी हैं, सिंचाई विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिलते ही अतिक्रमणकारियो में हड़कंप मच गया है।
बता दे की सिंचाई विभाग की नहर से सटी आबादी वाले घरों को सिंचाई विभाग सितारगंज द्वारा नहर पटरी के बाई तरफ किए गए अतिक्रमण को हटाने को चिन्हित कर नोटिस डाक द्वारा भेजा गया है नोटिस मिलने से यहां दर्जनों परिवारों में हड़कंप मचा हुआ है।सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता उपखंड द्वितीय सितारगंज द्वारा अतिक्रमणकारियों को 17 जुलाई 2025 को जारी किए गए नोटिस में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 192 / 2024 का हवाला देते हुए, सिंचाई विभाग की नहर की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब रहे की वर्ष 2018-19 में भी सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए पक्के अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किया गया था। जिसका लाभ उठाते हुए निकाय चुनाव में एक सत्ता रूढी नेता द्वारा अपने को लाभ पहुंचाते हुए अपने एक प्रतिद्वंद्वी को सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमणकारी की सूची में दर्शाकर उसका नामांकन पत्र भी खारिज कराया था,उसी दौरान यहा सिंचाई विभाग की नहर की भूमि पर तकरीबन 150 से अधिक अतिक्रमणकारियों को सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हित किया गया था।
नगर का आधे से ज्यादा भाग फैला हैं सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण ।
अतिक्रमण पर हुई निष्पक्ष कारवाई तो नगर होगा विरान।
नानकमत्ता । माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में सरकारी भूमियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण की जनहित याचिकाएं तो दर्ज हैं, परंतु जिला प्रशासन द्वारा इस पर गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है।
बता दे की नानकमत्ता में सरकारी नलों, खन्ती, तालाब की भूमि, व अन्य बन्जर जमीनो पर आलीशान घरों व मकानों को कई कई वर्षों से अतिक्रमण कर घेर रखा हैं, तथा अतिक्रमण कर पक्के मकान दुकानें भी बनी हैं, नगर के दहला मार्ग पर तो सरकारी तालाब की कई एकड़ जमीन है जिस पर अतिक्रमणकारी पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। जिला प्रशासन के अधीनस्थ विभाग
केवल अतिक्रमण पर वही कारवाई करता हैं ,यहा विरोध की मन्सा से किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की जाती है।
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