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चम्पावत। शासन के आदेश पर एसओजी एवं पुलिस टीम ने आरोपी शहजादे खान उर्फ सज्जू को किया गिरफ्तार।

चम्पावत। शासन के आदेश पर एसओजी एवं पुलिस टीम ने आरोपी शहजादे खान उर्फ सज्जू को किया गिरफ्तार।

आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे जिला कारागार अल्मोड़ा में कराया गया निरुद्ध।

चम्पावत । जनपद की पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव द्वारा जनपद में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं अभ्यस्त मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने को सभी थाना प्रभारियों एवं संबंधित इकाइयों को निर्देशित किया गया है।
             गुरुवार को जनपद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्रीमती निहारिका सेमवाल क्षेत्राधिकारी टनकपुर के पर्यवेक्षण में कमलेश भट्ट प्रभारी एसओजी द्वारा नशा तस्करी में संलिप्त अभ्यस्त अपराधी शहजादे खान उर्फ सज्जू पुत्र जाहिद खान, निवासी वार्ड नम्बर-3, वर्मा लाइन, टनकपुर, जनपद चम्पावत  के विरुद्ध उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कराया गया। उक्त प्रस्ताव को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टनकपुर चेतन रावत के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया। जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी, ठोस तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा कुख्यात एवं अभ्यस्त मादक पदार्थ तस्कर शहजादे खान उर्फ सज्जू निवासी टनकपुर, जनपद चम्पावत के विरुद्ध प्रकरण का परीक्षण करने के उपरांत  सचिव गृह उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अभ्यस्त अपराधी के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से *निरोध हिरासत आदेश पारित किया गया।शासन के आदेश के अनुपालन में एसओजी चम्पावत एवं पुलिस टीम द्वारा आरोपी शहजादे खान उर्फ सज्जू को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए जिला कारागार अल्मोड़ामें निरुद्ध कराया गया।




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