
जिले के पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की मीटिंग।
राजीव कुमार सक्सेना।
उधम सिंह नगर:/जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर द्वारा सभी चौकी प्रभारियों के साथ मई माह की गोष्टी व कोविड-19 की गाइडलाइनों का पालन किए जाने हेतु एक ऑनलाइन गोष्टी पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई ।
गुरुवार को आयोजित मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर ,पुलिस अधीक्षक अपराध ,पुलिस अधीक्षक काशीपुर , तथा जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने द्वारा जमीनी स्तर पर अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद के समस्त चौकी प्रभारियों की मीटिंग ली गयी। व निर्देशित किया गया की प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाए। तथा समस्त चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि वर्तमान में कोविड महामारी चल रही है कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए मिशन हौसला अंतर्गत गरीब व असहाय लोगों को अधिक से अधिक मदद करना, न्याय दिलाना, सूचना मिलते ही उस पर त्वरित कार्यवाही की जाए।जनपद में फैले नशे को जड़ से मिटाना है व नशेड़ीयो को चिन्हित करना व उनकी काउंसलिंग कराना सभी चौकी प्रभारियों द्वारा की जा रही विवेचनाओं का मूल्यांकन किया गया उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।सभी कर्मचारी डबल मास्क , फेस शिल्ड, ग्लपस , सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तथा सभी सुरक्षा उपाय का प्रयोग करते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराएंग।
कोई भी अधिकारी व कर्मचारी गण समूह में खाना खाने ना जाए सर्वप्रथम अपने को सुरक्षित रखना है जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी सब की सुरक्षा कर पाएंगे। वर्तमान में चल रहा करोना संक्रमण धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है जिस के दृष्टिगत समस्त थानाध्यक्ष द्वारा अपने थाने में ग्रामीण चौकीदारों को निर्देशित किया जाए। उनके गांव में किसी भी प्रकार की संक्रमण की दशा में उनका चेकअप वह उन्हें उचित उपचार की व्यवस्था कराई जाए। यदि गांव में संक्रमण फैला हुआ है और लोग इलाज हेतु अस्पताल नहीं जा रहे हैं तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट मेरे माध्यम से सीएमएस को भेजी जाए।
कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाए व अनावश्यक घूम रहे लोगों का चालान किया जाए कर्फ्यू के दौरान भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लघंन की स्थिति में सम्बन्धित विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाये।
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