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चम्पावत।दुष्कर्म प्रकरण का खुलासा,मुख्य षड़यंत्रकर्ता व महिला मित्र गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल।

चम्पावत।दुष्कर्म प्रकरण का खुलासा,मुख्य षड़यंत्रकर्ता व महिला मित्र गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल क्षेत्राधिकारी चम्पावत के पर्यवेक्षण में 10 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर निष्पक्ष एवं गहन विवेचना के दिए निर्देश ।

चम्पावत । बीते दिवस 06 मई 2026 को ग्राम सल्ली निवासी द्वारा एक लिखित तहरीर देकर पुलिस को बताया गया कि दिनांक 05.05.2026 की रात्रि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ तीन व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म किया गया है।  तहरीर के आधार पर  कोतवाली चम्पावत में तत्काल पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं पीड़िता से वार्ता कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की गई। गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया तथा आरएफएसएल उधम सिंह नगर की फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया।पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण, सीडब्ल्यूसी के समक्ष काउंसिलिंग तथा न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। साथ ही पीड़िता की सुरक्षा एवं देखरेख हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया।कमल रावत, पीड़िता एवं उसकी महिला मित्र के बीच घटना तिथि पर लगातार संपर्क एवं वार्तालाप पाया गया, जो प्रकरण में महत्वपूर्ण संकेतक सिद्ध हुआ। न्यायालय के समक्ष पीड़िता द्वारा अपने साथ किसी प्रकार की घटना से इंकार करते हुए पूरे घटनाक्रम को मनगढ़ंत एवं षड़यंत्र के तहत रचित बताया गया। विवेचना में नामजद व्यक्तियों विनोद सिंह रावत, व नवीन सिंह रावत एवं पूरन सिंह रावत की घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं पाई गई तथा तकनीकी एवं गवाहों के साक्ष्यों से यह तथ्य पुष्ट हुआ।जांच में यह पुष्टि हुई कि कमल सिंह रावत द्वारा अपनी महिला मित्र अर्जिता राय के साथ मिलकर बदले की भावना से प्रेरित होकर सुनियोजित षड़यंत्र रचा गया था।उक्त प्रकरण में दिनांक 06.05.2026 को वादी राम सिंह रावत निवासी ग्राम सल्ली द्वारा कोतवाली चम्पावत में अभियुक्त कमल सिंह रावत, अर्जिता राय एवं एक अन्य साथी आनंद सिंह महरा के विरुद्ध मुकदमा धारा 127(2), 217(B), 331(4), 351(2), 61(2) बीएनएस एवं धारा 16/17/22/23 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक राजेश जोशी के सुपुर्द की गई। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.05.2026 को अभियुक्त कमल सिंह रावत एवं अर्जिता राय को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों को घटनास्थल पर ले जाकर घटनाक्रम का पुनर्निर्माण कराया गया तथा माननीय न्यायालय में पेश करने के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। आरोपी कमल सिंह रावत पुत्र बच्ची सिंह रावत, निवासी ग्राम सल्ली, पो0ऑ0 धौन, थाना/जिला चम्पावत पांच आपराधिक अभियोग पूर्व में पंजीकृत है।


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